Tuesday, November 5
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एएसआई स्मारक लोगों के लिए खुले, किन बातों का रखना होगा ख्याल

कोरोना महामारी के कारण सौ दिन तक बंद रहने के बाद देश के सभी एएसआई संरक्षित स्मारक सोमवार, 6 जुलाई से आम लोगों के लिए खोल दिए गए। देशभर में एएसआई के तहत 3,000 से ज्यादा स्मारक हैं जिनमें दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, खजुराहो के मंदिर व सांची का स्तूप शामिल है। पहले ताजमहल व फतेहपुर सीकरी को भी आज ही से खुल जाना था लेकिन आगरा में कोविड-19 के 55 नए मामले रविवार को आने के बाद प्रशासन ने फिलहाल इन दोनों को नहीं खोलने का फैसला किया। आगरा में इस समय 71 कंटेनमेंट जोन हैं। एएसआई के संरक्षण में आने वाले 3,691 स्मारक व पुरातत्व स्थान 17 मार्च से बंद हैं।

पिछले महीने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 8 जून से 820 उन एएसआई संरक्षित स्मारकों को खोलने की मंजूरी दे दी थी जिनका इस्तेमाल पूजा-इबादत में होता था। लिहाजा, ताजमहल जहां बंद है, उसके एक सिरे पर स्थित फतेहपुरी मसजिद और दूसरे सिरे पर स्थित काली मसजिद में लोगों को जाने की इजाजत दे दी गई।

खोले जाने वाले स्मारकों के लिए सरकार ने कुछ दिशानिर्देश तय किए हैं।

  • केवल वही स्मारक या संग्रहालय लोगों के लिए खोले जाएंगे जो किसी कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं।
  • केंद्रीय रूप से संरक्षित सभी स्मारक व स्थान गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करेंगे और साथ ही राज्य और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए खास आदशों का भी पालन करेंगे।
  •  प्रवेश के लिए केवल ई-टिकट जारी किए जाएंगे। अगले आदेशों तक कोई भी भौतिक टिकट जारी नहीं किए जाएंगे।
  • पार्किंग व कैफेटेरिया पर केवल डिजिटल भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा।
  • स्मारकों में प्रवेश के वक्त सभी आगंतुकों को अपना फोन नबंर उपलब्ध कराना होगा ताकि बाद में जरूरत पड़े तो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके।
  • स्मारकों में लोगों के प्रवेश की संख्या सीमित रहेगी। ताजमहल में दो पारियों में एक दिन में 5,000 लोगों के प्रवेश की इजाजत होगी, जबकि अन्य लोकप्रिय स्मारकों में यह संख्या 1,000 से 1,500 के बीच रहेगी।
  • सभी लोग शारीरिक दूरी की एहतियात बरतेंगे। चेहरा ढकना या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रवेश पर हाथों की सफाई व शरीर के तापमान की जांच का काम अनिवार्य रूप से होगा। उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनमें बीमारी के लक्षण नजर नहीं आएंगे।
  • स्मारक के भीतर लोगों के प्रवेश करने औऱ बाहर निकलने के अलग-अलग रास्ते निर्दिष्ट होंगे। सारे रास्ता एकतरफा होंगे, लोग कतार में चलेंगे और दूरी का ख्याल रखेंगे।
  • किसी भी स्मारक के संवेदनशील व भीतरी हिस्सों पर प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार एसआई को रहेगा।
  • आगंतुकों को स्मारक के भीतर यथासंभव तय समय-सीमा तक ही रहने के लिए कहा जाना चाहिए। स्मारक के भीतर सुरक्षा कर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी जगह पर एक साथ ज्यादा लोग जमा न हों।
  • परिसर के भीतर सामूहिक फोटो की इजाजत नहीं रहेगी।
  • अगले आदेश तक सभी स्मारकों के साउंड एंड लाइट शो और फिल्म शो स्थगित रहेंगे।
  • वाहनों को तय स्थानों पर ही पार्क किया जाएगा और पार्किंग का संचालन करने वाला ठेकेदार केवल डिजिटल भुगतान ही स्वीकार करेगा।
  • वैध लाइसेंस वाले गाइड व फोटोग्राफर भी अपना काम कर सकेंगे।
  • परिसर के भीतर खाने-पीने का सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
  • सभी कर्मचारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत खुद को सुरक्षित रखेंगे।
  • स्मारकों व संग्रहालयों की साफ-सफाई—जिसमें शौचालय, ब्लॉक, बेंच व बार-बार इस्तेमाल में आने वाली सतहें शामिल हैं—नियमित अंतराल पर की जानी होगी।

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